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File Statutory Forms
| Form Number | Purpose | ||
|---|---|---|---|
| प्रपत्र 15CA | किसी अनिवासी को जो कंपनी नहीं है, या किसी विदेशी कंपनी को भुगतान के लिए दी जाने वाली जानकारी |
पूछे जाने वाले प्रश्न | उपयोगकर्ता पुस्तिका |
| प्रपत्र 15CA | फॉर्म 15CA अपलोड करने का तरीका जानें। |
FAQs | User Manual |
| प्रपत्र 15CC | (वित्तीय वर्ष) की तिमाही के लिए किए गए प्रेषण के संबंध में एक अधिकृत डीलर द्वारा त्रैमासिक विवरण प्रस्तुत किया जाना है |
पूछे जाने वाले प्रश्न | उपयोगकर्ता पुस्तिका |
| प्रपत्र 15CB | लेखाकार का प्रमाण पत्र |
पूछे जाने वाले प्रश्न | उपयोगकर्ता पुस्तिका |
| प्रपत्र 29B | कंपनी के बही लाभ की गणना के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115 जेबी के तहत रिपोर्ट |
पूछे जाने वाले प्रश्न | उपयोगकर्ता पुस्तिका |
| प्रपत्र 35 | आयकर आयुक्त (अपील) को अपील |
पूछे जाने वाले प्रश्न | उपयोगकर्ता पुस्तिका |
| प्रपत्र 10B | धर्मार्थ या धार्मिक ट्रस्टों या संस्थानों के मामले में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12ए(बी) के तहत ऑडिट रिपोर्ट |
पूछे जाने वाले प्रश्न | उपयोगकर्ता पुस्तिका |
| प्रपत्र 10E | 31 मार्च, 20 को समाप्त वर्ष के लिए धारा 192(2ए) के तहत आय का विवरण प्रस्तुत करने के लिए एक सरकारी कर्मचारी/एक कंपनी, सहकारी समिति, स्थानीय प्राधिकरण में एक कर्मचारी द्वारा धारा 89(1) के तहत राहत का दावा करने के लिए प्रपत्र, विश्वविद्यालय, संस्था, संघ / निकाय |
पूछे जाने वाले प्रश्न | उपयोगकर्ता पुस्तिका |
| प्रपत्र 10-ID | नई विनिर्माण घरेलू कंपनियों के पास कुछ शर्तों के अधीन, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115BAA और 115BAB के तहत क्रमशः 15% की रियायती कर दर (प्लस लागू अधिभार और उपकर) पर कर का भुगतान करने का विकल्प है। कंपनियां केवल निर्धारण वर्ष 2020-21 से रियायती कर दरों का विकल्प चुन सकती हैं। रियायती कर दरों का चयन करने के लिए, धारा ११५बीएबी के अनुसार कर का भुगतान करने के लिए, आय की विवरणी प्रस्तुत करने के लिए धारा १३९ की उप-धारा (१) के तहत निर्दिष्ट नियत तारीख पर या उससे पहले फॉर्म १०-आईडी दाखिल करना आवश्यक है। लाभ प्राप्त करने के लिए 1 अप्रैल, 2020 को या उसके बाद शुरू होने वाला पहला आकलन वर्ष। एक बार प्रयोग किया गया ऐसा विकल्प बाद के निर्धारण वर्षों पर लागू होगा और इसे वापस नहीं लिया जा सकता है। फॉर्म 10-आईडी केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से जमा किया जा सकता है। |
पूछे जाने वाले प्रश्न | उपयोगकर्ता पुस्तिका |
| प्रपत्र 10-IC | आयकर अधिनियम की धारा 115BAA के अनुसार, घरेलू कंपनियों के पास भुगतान करने का विकल्प है। आयकर अधिनियम की धारा 115BAA के अनुसार, घरेलू कंपनियों के पास 22% की रियायती दर (साथ ही लागू अधिभार और उपकर) पर कर का भुगतान करने का विकल्प होता है, बशर्ते वे निर्दिष्ट कटौती और प्रोत्साहन का लाभ न उठाएं। कंपनियां केवल निर्धारण वर्ष 2020-21 से ही रियायती दर का विकल्प चुन सकती हैं। धारा 115BAA के अनुसार रियायती दर पर कर का भुगतान करने का विकल्प चुनने के लिए, पिछले के लिए आय की विवरणी प्रस्तुत करने के लिए धारा 139 की उप-धारा (1) के तहत निर्दिष्ट नियत तारीख पर या उससे पहले फॉर्म 10-आईसी दाखिल करना आवश्यक है। लाभ प्राप्त करने के लिए वर्ष। किसी विशेष वित्तीय वर्ष में एक बार प्रयोग किए गए ऐसे विकल्प को बाद में वापस नहीं लिया जा सकता। फॉर्म 10-आईसी ऑनलाइन मोड के माध्यम से जमा किया जा सकता है। यह सेवा पंजीकृत उपयोगकर्ता को ई-फाइलिंग पोर्टल पर ऑनलाइन मोड का उपयोग करके फॉर्म 10-आईसी दाखिल करने में सक्षम बनाती है। |
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